भारतीय संविधान के भाग


भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है ।


भाग              विषय               अनुच्छेद


🌳भाग I – संघ और उसके क्षेत्र  अनुच्छेद 1-4

🌳भाग II – नागरिकता   अनुच्छेद 5-11

🌳भाग III – मूलभूत अधिकार   अनुच्छेद 12 – 35

🌳भाग IV – राज्य के नीति निदेशक तत्व   अनुच्छेद 36 – 51

🌳भाग IVA – मूल कर्तव्य   अनुच्छेद 51A

🌳भाग V – संघ   अनुच्छेद 52-151

🌳भाग VI – राज्य   अनुच्छेद 152 -237

🌳भाग VII – संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित

🌳भाग VIII – संघ राज्य क्षेत्र   अनुच्छेद 239-242

🌳भाग IX – पंचायत   अनुच्छेद 243- 243O

🌳भाग IXA – नगर्पालिकाएं   अनुच्छेद 243P – 243ZG

🌳भाग X – अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र   अनुच्छेद 244 – 244A

🌳भाग XI – संघ और राज्यों के बीच संबंध   अनुच्छेद 245 – 263

🌳भाग XII – वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद   अनुच्छेद 264 -300A

🌳भाग XIII – भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम   अनुच्छेद 301 – 307तक 

🌳भाग XIV – संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं   अनुच्छेद 308 -323

🌳भाग XIVA – अधिकरण अनुच्छेद 323A – 323B

🌳भाग XV – निर्वाचन अनुच्छेद 324 -329A

🌳भाग XVI – कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध अनुच्छेद 330- 342

🌳भाग XVII – राजभाषा अनुच्छेद 343- 351

🌳भाग XVIII – आपात उपबंध   अनुच्छेद 352 – 360

🌳भाग XIX – प्रकीर्ण   अनुच्छेद 361 -367

🌳भाग XX – संविधान के संशोधन अनुच्छेद – 368

🌳भाग XXI – अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 – 392तक 

🌳भाग XXII – संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन   अनुच्छेद 393 – 395तक 

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