भारतीय संविधान के भाग
भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है ।
भाग विषय अनुच्छेद
🌳भाग I – संघ और उसके क्षेत्र अनुच्छेद 1-4
🌳भाग II – नागरिकता अनुच्छेद 5-11
🌳भाग III – मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 – 35
🌳भाग IV – राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 – 51
🌳भाग IVA – मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A
🌳भाग V – संघ अनुच्छेद 52-151
🌳भाग VI – राज्य अनुच्छेद 152 -237
🌳भाग VII – संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
🌳भाग VIII – संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239-242
🌳भाग IX – पंचायत अनुच्छेद 243- 243O
🌳भाग IXA – नगर्पालिकाएं अनुच्छेद 243P – 243ZG
🌳भाग X – अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 – 244A
🌳भाग XI – संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 – 263
🌳भाग XII – वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 -300A
🌳भाग XIII – भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 – 307तक
🌳भाग XIV – संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 -323
🌳भाग XIVA – अधिकरण अनुच्छेद 323A – 323B
🌳भाग XV – निर्वाचन अनुच्छेद 324 -329A
🌳भाग XVI – कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध अनुच्छेद 330- 342
🌳भाग XVII – राजभाषा अनुच्छेद 343- 351
🌳भाग XVIII – आपात उपबंध अनुच्छेद 352 – 360
🌳भाग XIX – प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 -367
🌳भाग XX – संविधान के संशोधन अनुच्छेद – 368
🌳भाग XXI – अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 – 392तक
🌳भाग XXII – संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 – 395तक



